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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा Mukhayamantri Kanya Vivah Anudan Yojana की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत सरकार वैसे सभी गरीब परिवार की बेटियों की शादी का खर्च उठाएंगे जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं और गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजर-बसर कर रहे हैं ।
Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana 2021 के तहत Madhya Pradesh सरकार के द्वारा सभी गरीब ,निराश्रित महिला ,निर्धन परिवार और जरूरतमंद परिवार की बेटियों/ विधवा /महिलाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए राज्य सरकार के द्वारा ₹51000 की आर्थिक सहायता इन लोगों को प्रदान की जाएगी । Madhya Pradesh Kanya Vivah Anudan Yojana के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पैसे खर्च किए जाएंगे ।
Kanya Vivah Yojana MP 2021
सरकार के द्वारा Kanya Vivah Anudan Yojana का लाभ ऐसे ही बालिकाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र शादी के वक्त कम से कम 18 वर्ष हो तथा इस लड़की का जिस पुरुष यानी लड़के के साथ विवाह हो रहा है उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो । अगर लड़का या लड़की दोनों में किसी की आयु निम्नलिखित से कम होती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें Kanya Vivah Anudan Yojana का लाभ नहीं दिया जाएगा साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है क्योंकि शादी के लिए बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होना या बालक का उम्र 21 वर्ष से कम होना गैर कानूनी है ।
Kanya Vivah Yojana MP 2021 के लिए आवेदन करने वाली बालिकाओं का नाम Samagra portal पर रजिस्टर्ड होना चाहिए साथ ही इस योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य के सभी जरूरतमंद और आर्थिक रुप से गरीब परिवार की महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा ।
Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana 2021
Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी लड़की को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं । चुकी इस योजना के तहत लाभार्थी को ₹51000 का लाभ सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है तो महिला यानी लड़की के नाम पर एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और साथ ही यह बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक भी होना चाहिए ।
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सरकार के द्वारा सब्सिडी या अनुदान की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है अतः आधार कार्ड का बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना काफी ज्यादा आवश्यक है ।
Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana Highlights
???? योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
???? शुरू किया गया | मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा |
???? योजना लॉन्च की गई | 2016 में |
???? लाभार्थी | मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियां, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं |
???? राज्य | केवल मध्य प्रदेश में लागू |
???? लाभ | विवाह हेतु ₹51000 की आर्थिक मदद |
???? उद्देश्य | ऐसे असक्षम लोगों की मदद करना जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि बेटी की शादी खुद की बदौलत कर सकें । |
???? ऑफिशियल वेबसाइट | Click Here |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अनुदान योजना के उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि खुद की बदौलत अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकते अपनी बेटी की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं । देश और राज्य के ऐसे वर्ग को लाभ पहुंचाना ही Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य है । Kanya Vivah Anudan Yojana के तहत आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को बेटी की शादी हेतु राज्य सरकार के द्वारा ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है , जिस सहायता को प्राप्त कर वह अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकते हैं ।
Mukhayamantri Kanya Vivah Scheme के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि
- ➡️ नवदंपति के खुशहाल जीवन तथा गृहस्थी की स्थापना के लिए राज्य सरकार के द्वारा ₹43000 अनुदान के रूप में दिए जाते हैं ।
- ➡️ कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री की खरीद हेतु राज्य सरकार के द्वारा ₹5000 अलग से दिए जाते हैं ।
- ➡️ यदि सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होता है तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या ₹3000 का खर्च राज्य सरकार के द्वारा अलग से दिया जाएगा ।
- ➡️ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरकार एक कन्या के विवाह पर 51000 हजार रुपए तक धनराशि दे सकती हैं ।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
- ➡️ इस योजना का सबसे बड़ा यह लाभ है कि किसी बालिका का विवाह हो जाता है जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए इससे बड़ी लाभ कुछ हो ही नहीं सकती है ।
- ➡️ कन्या अनुदान योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों को दिया जाएगा , इन परिवार की बेटियों को शादी के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी ।
- ➡️ बीपीएल परिवार की बेटियों को शादी में सरकार के द्वारा ₹5000 की राशि एकमुत दी जाएगी यह रकम लड़की को चेक के रूप में या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दी जा सकती है ।
- ➡️ Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana के तहत एक पात्र लाभार्थी राज्य के गरीब, निराश्रित ,निर्धन, जरूरतमंद परिवार की बेटियों ,विधवा महिलाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं को माना गया है और इन्हें राज्य सरकार के द्वारा ₹51000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है ।
- ➡️ Kanya Vivah Anudan Yojana के तहत राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है यानी आवेदक लड़की के नाम से बैंक में अकाउंट होना जरूरी है साथ ही यह बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक भी होना चाहिए ।
- ➡️ इस योजना से ऐसे गरीब परिवारों को लाभ पहुंचेगा जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं और बेटी की विवाह करने में असक्षम है ।
Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana Eligibility
अगर आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की निम्नलिखित पात्रता है होनी चाहिए ।
- ➡️ आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
- ➡️ कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका यानी लड़की कि आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा पुरुष लड़की की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
- ➡️ आवेदिका आर्थिक रूप से इतनी कमजोर होनी चाहिए कि वह खुद के बूते शादी ना कर सके साथ ही जिन महिलाओं का कानूनी रूप से तलाक हो चुका है वह भी इस योजना के लिए पात्र हैं ।
- ➡️ Kanya Vivah Anudan Yojana का लाभ लेने के लिए बालिका का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए ।
- ➡️ आवेदिका के माता पिता यानी अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे के होने चाहिए ।
https://www.youtube.com/watch?v=C2lQlwp5dj4
Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana Required Document |
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मध्यप्रदेश कन्या शादी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित है :-
विधवा / परित्यक्ता आवेदन होने की स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2021 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- ➡️ सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जानी होगी , वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें । ↗️
- ➡️ वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑफिशियल फॉर्म दिखाई देगा इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड संख्या , आयु इत्यादि की जानकारी सही से भरनी होगी ।
- ➡️ सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- ➡️ फॉर्म सबमिट करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा और आवेदन की पावती आपको दिख जाएगी इसे प्रिंट कर सुरक्षित रख ले ।
Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana Offline Apply
यदि आप MP Kanya Vivah Scheme 2021 के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना होगा , ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहां क्लिक कर डाउनलोड करें ↗️ । ????????????????
[pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”true/false”]https://www.sarkariyojnaa.com/wp-content/uploads/2020/07/Mukhayamantri-Kanya-Vivah-Yojana-Offline-FORM.pdf[/pdfviewer]
फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक भरनी
होगी , इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और अपने नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत , जनपद पंचायत या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा ।
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नोट :- ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के बाद आपकी सत्यापन की प्रक्रिया होगी जिसके बाद आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे ।
Kanya Vivah Anudan Yojana Toll Free Number |
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अगर आपको योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या योजना आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कन्या विवाह योजना के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं । सी.एम. हेल्पलाइन :181 Mukhymantri Kanya Vivah Anudan Helpline/Helpdesk DetailsSanket Bhondve (IAS) |
FAQ Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana 2021
Q 1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है ?
Kanya Vivah Yojana MP मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों , विधवा महिलाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है । मुख्यमंत्री कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा इन महिलाओं को शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।
Q 2. मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना के लिए ऐसे परिवार की लड़की,विधवा महिला तथा तलाकशुदा महिला आवेदन कर सकती है जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है तथा जिनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है ।
Q 3. कन्या विवाह योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा कितना पैसा दिया जाता है ?
मध्यप्रदेश कन्या शादी योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं , तलाकशुदा महिलाओं , विधवा महिलाओं की शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।
Q 4. कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता क्या है ?
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाला होना चाहिए
- आवेदक लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तथा जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
- आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज इत्यादि जैसे दस्तावेज की भी आवश्यकता है ।
Q 5. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे ?
अगर आप Kanya Vivah Yojana MP के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन आप कन्या विवाह के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं या ऑफलाइन आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में आवेदन फॉर्म को जमा करके किया जा सकता है ।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट sarkariyojnaa.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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Posted by Amar Gupta
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आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाला होना चाहिए आवेदक लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तथा जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज इत्यादि जैसे दस्तावेज की भी आवश्यकता है ।
अगर आप कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन आप कन्या विवाह के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं या ऑफलाइन आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में आवेदन फॉर्म को जमा करके किया जा सकता है ।
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