[Apply Now] e कृषि यंत्र अनुदान 2023- Krishi Yantra Subsidy Yojana Apply

By SANJEET KUMAR

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कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान 2023

वैसे तो किसानों की हित के लिए राज्य सरकार समय-समय पर बहुत सारी सरकारी योजनाओं की शुरुआत करती रहती है इसी में राज्य सरकार के द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दिया जा रहा है , बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं । राज्य के किसानों को इस योजना का लाभ पंजीकरण के पश्चात दिया जाता है , जो कोई जरूरतमंद किसान निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का लाभ लेना चाहता है उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करनी होगी उसके पश्चात ही उन्हें ई कृषि यंत्र अनुदान 2023 Rajasthan का लाभ मिल पाएगा ।

बता दें कि अभी तक करीब 10,000 से अधिक किसानों ने निशुल्क डायरेक्टर एवं कृषि यंत्र पाने के लिए आवेदन किया है और उनका ऑर्डर संबंधित कंपनी को भी रिसीव हो चुकी है , इस योजना के अंतर्गत किसानों को कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड ट्रेक्टर  एवं थ्रेसर की मांग को पूरा की जाती है, आज के इस आर्टिकल की सहायता से हम आपको कृषि यंत्र सब्सिडी राजस्थान 2023 से संबंधित लगभग सारी जानकारी जैसे कि निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना आवेदन कैसे करें ,कृषि अनुदान राजस्थान 2023 क्या है, आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता, आवश्यक दस्तावेज , इत्यादि …

राजस्थान निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना 2021

राजस्थान निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का उद्देश्य

जैसा आप सभी भली-भांति जानते हैं पूरी दुनिया और हमारा भारत देश भी कोरोनावायरस की वजह से हाल बेहाल है हाल ही में लगे लॉकडाउन के चलते आमजन के साथ किसानों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है , लॉकडाउन के कारण किसान बहुत मुश्किल में हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी गिर चुकी है कि वह सुचारू रूप से खेती किसानी भी नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है , निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को फसल कटाई, थ्रेशिंग एवं अन्य कृषि गतिविधि के लिए निशुल्क डायरेक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर दिए जाएंगे , यही नहीं राज्य सरकार के द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान 2023 Rajasthan की भी शुरुआत की गई है जिसके तहत किसान कृषि यंत्र एवं पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सब्सिडी पर खरीद सकते हैं ।

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ई कृषि यंत्र अनुदान 2023 Rajasthan Highlights

योजना का नाम राजस्थान निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
शुरू किया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के सभी जरूरतमंद सीमांत और छोटे किसान
लाभ कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराना साथ ही जरूरतमंद किसानों को कृषि यंत्र किराए पर निशुल्क उपलब्ध कराना ।
उद्देश्य आर्थिक रूप से चरमराई कृषि को ऊपर उठाना राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना
राज्य केवल राजस्थान राज्य में लागू

कृषि यंत्र सब्सिडी राजस्थान 2023 , निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के लाभ

  • ➡️ कृषि यंत्र सब्सिडी राजस्थान 2023 का लाभ राज्य की छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रदान किया जाएगा ।
  • ➡️ राज्य की जो भी इच्छुक और जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के लिए आवेदन करना होगा ।
  • ➡️ राज्य के जिन किसानों को कृषि संबंधित कार्य करने में लॉकडाउन की वजह से परेशानी आई है या आ रही है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा निशुल्क कृषि कार्य करने के लिए ट्रैक्टर एवं थ्रेसर दिए जाएंगे ।
  • ➡️ Krishi Yantra Subsidy Yojana Rajasthan के तहत राज्य के लगभग 4000 किसानों को 8000 घंटे तक की सेवा दी जा चुकी है, और जरूरतमंद किसान लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
  • ➡️ कृषि को बढ़ाने के लिए एवं आधुनिक कृषि करने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों का सहारा लेना ही पड़ेगा बिना कृषि यंत्रों के सहारा लिए किसान ज्यादा पैदावार प्राप्त नहीं कर सकता है , यानी इस योजना से किसानों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा ।
  • ➡️ इस योजना के अंतर्गत कृषि को किस श्रेणी के अनुसार उन्हें 40 से 50% तक अनुदान दिया जा सकता है ।

ई कृषि यंत्र अनुदान 2023 Rajasthan आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता

  • ➡️ यह योजना केवल राजस्थान राज्य में लागू है अतः आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • ➡️ Krishi Yantra Subsidy Yojana Rajasthan के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को ही पात्र लाभार्थी माना गया है ।
  • ➡️ आवेदनकर्ता किसानों के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए
  • ➡️ आधार कार्ड
  • ➡️ निवास प्रमाण पत्र
  • ➡️ जिस भूमि पर खेती की जाती है उसके दस्तावेज
  • ➡️ पासपोर्ट साइज फोटो
  • ➡️ मोबाइल नंबर

 कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम

ई कृषि यंत्र अनुदान में आधुनिक कृषि यंत्रों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार प्रवर्तित राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एवं ऑयलपॉम एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्‍चरल मेकेनाईजेशन
योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।  
1.   कृषक पात्रता एवं शर्तें :-
1.1 आवेदक के पास स्‍वयं के नाम से कृषि भूमि होना/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्‍व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्‍यक है।   
1.2 समस्‍त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल., सीमान्‍त, लघु एवं अर्धमध्‍यम कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। ‘’पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर वरीयता निर्धारित कर पात्र कृषकों को अनुदान दिया जायेगा। ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्‍हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो।
1.3 ट्रेक्‍टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्‍त करने के लिये ट्रेक्‍टर का रजिस्‍ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
1.4 एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ-सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, प्‍लाउ, थ्रेसर इत्‍यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्‍तीय वर्ष में समस्‍त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
2.  देय अनुदान:- कृषकों को चिन्हित कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। तीनों योजनाओं के अन्‍तर्गत योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण दिशा-निर्देशों के परिशिष्‍ठ-1 पर उपलब्‍ध है।
3. आपूर्ति स्‍त्रोत :- अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्‍य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
4.   कृषि यंत्रों का क्रय :-
4.1 हस्‍त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित/ट्रेक्‍टर चलित ई कृषि यंत्र अनुदान यंत्रों का क्रय :- कृषक उपरोक्‍त में से किसी भी श्रेणी का यंत्र सम्‍बन्धित जिले के कृषि कार्यालय में ई-मित्र के माध्‍यम से ऑनलाईन आवेदन करने के पश्‍चात् जारी
प्रशासनिक स्‍वीकृति के 45 दिवस के भीतर अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्‍चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही क्रय कर सकेंगें।
5.  अनुदान आवेदन हेतु समय सीमा :- सम्‍बन्धित कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरान्‍त बिल की प्रति अविलम्‍ब कार्यालय में अनुदान हेतु प्रस्‍तुत करनी होगी। कृषक सम्‍बन्धित वित्‍तीय वर्ष में अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा।
6. Krishi Yantra Subsidy Yojana  अनुदान हेतु आवेदन प्रक्रिया :- कृषकों को अनुदान प्राप्‍त करने के लिये अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्‍क पर निर्धारित/लागू शुल्‍क्‍, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर समस्‍त आवश्‍यक दस्‍तावेजों की स्‍केण्‍ड कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी जिले के कियोस्‍कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती सम्‍बन्धित कियोस्‍क द्वारा कृषक को दी जायेगी। सभी
श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये आवेदन पत्र के साथ कृषक को जनाधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति, अनुदान क्‍लेम विभाग के स्‍थानीय कर्मियों/अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होना, बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति तथा अन्‍य वांछनीय दस्‍तावेजों की स्‍केण्‍ड प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य है।
6.1 यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्‍य जिलों के पंजीकृत स्‍त्रोतों से किया गया है, तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्‍त्रोत का प्रमाण अनुदान क्‍लेम के साथ प्रस्‍तुत करना होगा।
7.   अनुदान क्‍लेम्‍स का निस्‍तारण :-
7.1 कृषकों के अनुदान क्‍लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा।
7.2 कृषि अनुदान राजस्थान 2023 अन्‍य जिले के पंजीकृत स्‍त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्‍लेम का भुगतान उपरोक्‍त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जावेगा।
7.3 पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। 
         उपरोक्‍तानुसार कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजनाओं का लाभ लेने के लिये अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी / सहायक निदेशक, कृषि (वि0) / उपनिदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय से सम्‍पर्क किया जा सकता है।  

निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

यदि आप भी Krishi Yantra Subsidy Yojana Rajasthan के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताई गई प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक अपनाएं।

  • ➡️ राज्य के जो भी आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें 928 222 2885 इस नंबर पर एसएमएस भेज कर जेफार्म सर्विसेज से संपर्क करनी होगी ,इसके बाद आपको अपना पंजीकरण कर किराए पर डायरेक्टर या अन्य उपकरण लेने के लिए आवेदन करना होगा जो आप लिखकर संदेश एसएमएस के माध्यम से कर सकते हैं ।
  • ➡️ संदेश भेजने के बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा और आप को निशुल्क कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर किराए पर भेज दी जाएगी ।

नोट: – तो आज के इस आर्टिकल में आपने निशुल्क कृषि यंत्र योजना से संबंधित लगभग सारी जानकारी प्राप्त की यदि आप फिर भी कुछ पूछना यह जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं ।

If you want to ask me something then you can reach me through comment or via instagram

ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइटcscdigitalsevasolutions.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।

अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे Like और share जरूर करें ।

इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted by Sanjit Gupta

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✔️ राजस्थान निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का लाभ किसको मिलेगा ?

इस योजना का लाभ राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को मिलेगा ।

✔️ राजस्थान निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के तहत क्या सब मिल सकता है ?

कृषि यंत्र सब्सिडी राजस्थान 2021 निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के तहत आपको ट्रैक्टर,थ्रेसर इत्यादि जैसे उपकरण निशुल्क अन्यथा सब्सिडी पर मिल सकते हैं ।

✔️ निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना अप्लाई कैसे करें ?

इस योजना के लिए आपको आवेदन मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से करना होगा , आवेदन आप 9282222885 पर s.m.s. भेजकर कर सकते हैं ।

✔️ क्या ट्रैक्टर सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है ?

“हां” पीएम ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2021 के तहत आप ट्रैक्टर पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं , ट्रैक्टर सब्सिडी के बारे में अधिक जानकारी यहां क्लिक कर प्राप्त करें ↗️

✔️ किसान ट्रैक्टर योजना के लिए कब तक आवेदन किया जा सकता है ?

ट्रैक्टर योजना या कृषि यंत्र अनुदान योजना राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली योजनाएं हैं जो समय समय पर चालू और बंद होती रहती है ऐसे में आप अपने राज्य के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट को चेक करते रहें और जब भी इस पर आवेदन चालू हो अपना आवेदन कर दें । इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा सुनिश्चित नहीं की गई है ।

Sanjeet Kumar is a graduate of Journalism, Psychology, and English. Passionate about communication - with words spoken and unspoken, written and unwritten - he looks forward to learning and growing at every opportunity. Pursuing a Post-graduate Diploma in Translation Studies, he aims to do his part in saving the 'lost…

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