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भारत सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस/NPS) की शुरुआत की गई है । नेशनल पेंशन स्कीम एक सुरक्षा और विनियमित बाजार आधारित रिटर्न के जरिए प्रभावशाली रूप से अपनी सेवा निर्मित की योजना बनाने हेतु एक आकर्षक दीर्घकालीन बचत मार्ग से प्रारंभ होती है । राष्ट्रीय पेंशन योजना /National Pension Scheme NPS संचालन विकास प्राधिकरण ( पीएफआरडी/PFRD) के द्वारा किया जाता है ।
व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जो दुकानदार, खुदरा व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है ।
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????????National Pension Scheme NPS For Traders and Self Employed Highlights???????? | |
???? योजना का | प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना |
???? शुरू किया गया | केंद्र सरकार के द्वारा |
???? लाभार्थी | देश का हर एक छोटा व्यपारी |
???? लाभ | छोटे व्यपारियों को प्रति माह ₹3000 की पेंशन उपलब्ध कराना |
???? योजना का प्रकार | पेंशन योजना |
???? आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से |
???? राज्य | भारत के सभी राज्य में लागू |
???? Official Website | Click Here |
What's in this post?
National Pension Scheme NPS For Traders and Self Employed
व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम/National Pension Scheme NPS एक स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम ₹3000 प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है ,यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी (पति या पत्नी) 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है ।
नोट :- लाभार्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में केवल उसके जीवनसाथ (पति ही या पत्नी) को ही 50% तक पेंशन की रकम दी जाएगी , बेटा या बेटी माननीय नहीं होगा ।
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नेशनल पेंशन स्कीम की विशेषता / Importance Of National Pension Scheme NPS
- ● नेशनल पेंशन योजना { नेशनल पेंशन स्कीम } के परिपक्वता पर इसके तहत लाभार्थी ₹3000 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है , यानी आपके बुढ़ापे में ₹3000 न्यूनतम पेंशन आपको प्राप्त होगा जिसकी सहायता से आप अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे ।
- ● राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली देश के उन असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी/GDP) का लगभग 50% योगदान देते हैं ।
- ● 18 से 40 वर्ष की बीच की आयु के आवेदक को नेशनल पेंशन स्कीम/National Pension Scheme NPS के तहत ₹55 से ₹200 तक मासिक योगदान करना होगा , योगदान वह 60 वर्ष की आयु तक करेंगे ।
- ● जब आवेदक 60 वर्ष की आयु पर पहुंच जाता है तो उसे राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन की रकम उनके पेंशन खाते में हर माह जमा कर दी जाती है ।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए पात्रता मापदंड / Eligibility Criteria For National Pension Scheme NPS , mandhan yojana
अगर आप नीचे बताई गई पात्रता और मापदंड पर खरे उतरते हैं तो आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ● स्व-नियोजक , दुकान मालिक , खुदरा विक्रेता और अन्य व्यापारी
- ● पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष के बीच
- ● कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
कौन नहीं हो सकते हैं शामिल राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत / Should Not be Inrolled Under National Pension Scheme NPS
- ● अगर आप केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जुड़े हैं । जैसे की EPFO/NPS/ESIC तो आप इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं ।
- ● अगर आप आयकर दाता है तो आप इसके तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं
- ● प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या फिर प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना के तहत अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली【नेशनल पेंशन स्कीम/National Pension Scheme NPS 】के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं ।
Vyapari Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज / Required Document for Vyapari Mandhan Yojana NPS
- ◆ आधार कार्ड
- ◆ बचत खाता संख्या और आईएफएससी कोड
राष्ट्रीय पेंशन योजना की सुविधा / Features of Vyapari Mandhan Yojana NPS
- ◆ निश्चित रूप से न्यूनतम ₹3000 मंथली पेंशन
- ◆ जितना का निवेश आप करते हैं उतना ही निवेश केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है
- ◆ स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन योजना
अगर पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को लाभ / Benefits to the Family on death of an eligible subscriber
- ◆ अगर एक पात्र लाभार्थी की मृत्यु योजना के दौरान हो जाती है तो उसका जीवन साथी केबल पेंशन की रकम की 50 फ़ीसदी पाने का हकदार होगा , क्योंकि पारिवारिक पेंशन और ऐसी पेंशन योजना के तहत मिलने वाला पेंशन जीवन साथी पर ही लागू होता है ।
- ◆ यदि पात्र ग्राहक ने नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से अस्थाई रूप से आगे के रकम को चुकाने में असक्षम हो जाता है और इस पेंशन स्कीम के तहत भुगतान करने में असक्षम हो जाता है तो उसका जीवन साथी आगे के भुगतान को कर इस योजना को आगे बढ़ा सकता है ।
Vyapari Mandhan Yojana राष्ट्रीय पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ / Benefits on leaving the national pension scheme NPS
- ● अगर इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी के द्वारा 10 वर्षों से पहले योजना को छोरा जाता है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा किए गए कुल राशि को बैंक की ब्याज दरों पर उन्हें लौटा दिया जाएगा ।
- ● यदि कोई पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत जिस तारीख को ज्वाइन किया उससे 10 वर्ष के बाद और 60 वर्ष के पूरे होने से पहले योजना से बाहर निकलता है तो उसे उसके द्वारा जमा की गई कुल राशि , बचत बैंक के ब्याज दर से लौटा दी जाएगी ।
- ● यदि किसी पात्र लाभार्थी के द्वारा योजना के तहत नियमित योगदान दिया गया हो और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन साथी इस योजना को नियमित रूप से योगदान कर सकता है और इस योजना को जारी रख सकता है , संचित ब्याज के साथ उच्च ब्याज जो कि बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया हो उसके साथ लाभ दिया जाएगा ।
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Vyapari Mandhan Yojana के तहत आयु के आधार पर मासिक योगदान / Entry Age Specific Monthly Contribution in National Pension Scheme NPS
व्यापारियों और स्व नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना Vyapari Mandhan Yojana के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप निवेश करते हैं उतना ही निवेश केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है ।
उदाहरण :- यदि आपकी आयु 18 वर्ष की है तो इस हिसाब से आपको ₹55 प्रतिमाह निवेश करना होगा , सरकार के द्वारा भी ₹55 प्रति माह आपके पेंशन खाते में निवेश की जाएगी यानी आपके पेंशन खाते में प्रतिमाह ₹110 निवेश हुए ।
नीचे हम आपको उम्र के आधार पर सारणी दे रहे हैं जिसे आप देख सकते हैं।
Entry Age (Yrs) (A) |
Superannuation Age (B) |
Member’s monthly contribution (Rs) (C) |
Central Govt’s monthly contribution (Rs) (D) |
Total monthly contribution (Rs) (Total = C + D) |
---|---|---|---|---|
18 | 60 | 55.00 | 55.00 | 110.00 |
19 | 60 | 58.00 | 58.00 | 116.00 |
20 | 60 | 61.00 | 61.00 | 122.00 |
21 | 60 | 64.00 | 64.00 | 128.00 |
22 | 60 | 68.00 | 68.00 | 136.00 |
23 | 60 | 72.00 | 72.00 | 144.00 |
24 | 60 | 76.00 | 76.00 | 152.00 |
25 | 60 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
26 | 60 | 85.00 | 85.00 | 170.00 |
27 | 60 | 90.00 | 90.00 | 180.00 |
28 | 60 | 95.00 | 95.00 | 190.00 |
29 | 60 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
30 | 60 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
31 | 60 | 110.00 | 110.00 | 220.00 |
32 | 60 | 120.00 | 120.00 | 240.00 |
33 | 60 | 130.00 | 130.00 | 260.00 |
34 | 60 | 140.00 | 140.00 | 280.00 |
35 | 60 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
36 | 60 | 160.00 | 160.00 | 320.00 |
37 | 60 | 170.00 | 170.00 | 340.00 |
38 | 60 | 180.00 | 180.00 | 360.00 |
39 | 60 | 190.00 | 190.00 | 380.00 |
40 | 60 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
How To Apply for National Pension Scheme NPS For Traders And Self Employed?
STEPS to Apply for Vyapari Mandhan Yojana
- ◆ सबसे पहले योग्य लाभार्थी को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा
- ◆ कॉमन सर्विस सेंटर जाने के क्रम में उन्हें अपने साथ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट पासबुक भी ले जानी होगी
- ◆ उन्हें अपने पहले योगदान की रकम भी कैश के रूप में VLE को देनी होगी
- ◆ VLE के द्वारा लाभार्थी के आधार कार्ड के अनुरूप नाम , जन्म की तारीख , आधार कार्ड नंबर , आधार कार्ड फिंगरप्रिंट के माध्यम से ऑथेंटिकेशन भी लिया जाएगा ।
- ◆ VLE के द्वारा लाभार्थी का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा जिसके लिए लाभार्थी से कुछ निजी जानकारी मांगी जाएगी । जैसे कि, बैंक अकाउंट की जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी , जीएसटीआईएन नंबर , सालाना टर्नओवर , नॉमिनी की जानकारी ।
- ◆ आवेदक को स्वयं सत्यापन पत्र भी देना होगा
- ◆ ग्राहक की उम्र के आधार पर सिस्टम के द्वारा खुद-ब-खुद मासिक योगदान की रकम दिखा दी जाएगी ।
- ◆ आवेदक को अपना पहला योगदान का रकम VLE को कैश के रूप में देना होगा ।
- ◆ इतनी जानकारी भरने के बाद ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म CSC VLE के द्वारा आवेदक को दिया जाएगा जिस पर आवेदक को हस्ताक्षर भी करनी होगी , हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उस फॉर्म को CSC VLE के द्वारा अपलोड किया जाएगा ।
- ◆ इतनी प्रक्रिया करते ही एक Unique Vyapari Pension Account (UPAN) जनरेट हो जाएगा , और CSC VLE के द्वारा व्यापारी कार्ड भी प्रिंट करके दी जाएगी ।
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इन 147 प्रकार के कामगारों को हर महीने मीलेगी ₹3000 जाने सरकार की नई स्कीम, सरकारी योजना । | Pm Kusum Yojana Apply Online |
FAQ Vyapari Mandhan Yojana
Q 1. प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना व्यपारी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है जिसके तहत व्यपारी अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और सरकार के द्वारा इन्हें इनकी उम्र 60 वर्ष के पार होने पर प्रतिमाह ₹3000 पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ।
Q 2. प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
अगर हम प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना PMVMY की बात करें तो इस योजना के तहत देश के हर एक छोटा व्यपारी को लाभार्थी माना गया है । अगर आप एक व्यपारी हैं और व्यपार करते हैं तो आप प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
Q 3. व्यपारी मानधन योजना के क्या फायदे हैं ?
व्यपारी मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाने पर आप को प्रति माह ₹3000 का पेंशन आजीवन दिया जाता है। साथ ही इस योजना के तहत आपको जितनी मासिक भुगतान करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी सामान मासिक भुगतान की जाती । आधे लागत पर दोगुना फायदा इस योजना का लाभ है ।
Q 4. प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ?
आधार कार्ड
बैंक अकाउंट पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
Q 5. प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना में पेंशन कब से मिलता है ?
प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना के तहत पेंशन आपकी उम्र 60 वर्ष के पार हो जाने के बाद से यह आपके खाते में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से मिलती है ।
नोट :- उम्मीद करता हूं अब आपको व्यापारियों और स्वयं नियोजक व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की जानकारी मिल गई होगी , अगर आप इस संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं ।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट sarkariyojnaa.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Amar Gupta
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FAQ Vyapari Mandhan Yojana
प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना व्यपारी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है जिसके तहत व्यपारी अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और सरकार के द्वारा इन्हें इनकी उम्र 60 वर्ष के पार होने पर प्रतिमाह ₹3000 पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ।
अगर हम प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना PMVMY की बात करें तो इस योजना के तहत देश के हर एक छोटा व्यपारी को लाभार्थी माना गया है । अगर आप एक व्यपारी हैं और व्यपार करते हैं तो आप प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
व्यपारी मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाने पर आप को प्रति माह ₹3000 का पेंशन आजीवन दिया जाता है। साथ ही इस योजना के तहत आपको जितनी मासिक भुगतान करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी सामान मासिक भुगतान की जाती । आधे लागत पर दोगुना फायदा इस योजना का लाभ है ।
आधार कार्ड
बैंक अकाउंट पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना के तहत पेंशन आपकी उम्र 60 वर्ष के पार हो जाने के बाद से यह आपके खाते में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से मिलती है ।