Contents
- 1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( PMFBY ) ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें || Fasal Bima Yojana
- 2 Pradhan mantri fasal Bima Yojana online apply
- 3 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक नई अपडेट
- 4 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि को जमा करना होगा।
- 5 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गतिविधि कैलेंडर जारी है।
- 6 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना REVISED
- 7 चल बीमा योजना का चल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है
- 8 पीएम फसल बीमा योजना की नई अपडेट
- 9 इन सभी बातों का ध्यान रखें तो ही ऑनलाइन आवेदन करें।
- 10 फसल बीमा योजना में अब तक जमा किया गया प्रीमियम।
- 11 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है।
- 12 Fasal Bima yojana eligibility criteria || फसल बीमा योजना की पात्रता
- 13 PMFBY Required Documents || फसल बीमा योजना के जरूरी दस्तावेज
- 14 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पालन करना होगा
- 15 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन?
- 16 फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखें || how to check fasal Bima application status
- 17 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया जाने।
- 18 इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करें।
- 19 शिकायत कैसे दर्ज करें।
- 20 स्टेट वाइज फार्म डिटेल जानने की प्रक्रिया।
- 21 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम करने की प्रक्रिया जाने।।
- 22 प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर
- 23 Scheme Features
- 24 How do I claim Pmfby insurance?
- 25 Check PMFBY Application Status Online
- 26 How can I use Fasal Bima Yojana in CSC?
- 27 Application Procedure of PIK Nukskan Bharpai Yojana
- 28 How can I get CSC ID?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( PMFBY ) ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें || Fasal Bima Yojana
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म || pradhan mantri fasal Bima Yojana in Hindi || pradhan mantri fasal Bima Yojana || fasal Bima Yojana form download || apply online fasal Bima Yojana 2023 || प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए शुरू की गई है सूखा पड़ जाने पर बार आने पर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है कभी-कभी इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कि किसान परेशान होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसके अंतर्गत देश के किसानों को फसलों को नुकसान ना होने के लिए बीमा योजना लाया है। फसलों में वाले नुकसान का बीमा दिया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 के लिए सभी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस योजना का फायदा उठाने के लिए। इस योजना का फायदा लेने के लिए क्या सब दस्तावेज लगता है दोस्तों इस योजना के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए जैसे कि पंजीकरण प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन शादी के बारे में जानने के लिए ऑन तक हमारी इस आर्टिकल को पढ़ें।
Pradhan mantri fasal Bima Yojana online apply
यह योजना देश के किसानों के लिए है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी (LIC ) चलाती है ( PMFBY Yojana ) नेपाल को चेक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानों को उनके सीधे बैंक खाते में पहुंचा दिया जाता है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत वह केंद्र सरकार 8800 करोड रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल 2% के लिए रवि के फसल के लिए 1.5% का भुगतान करते हैं सरकार जिसके अनुसार पाक को टेक नुकसान जैसे सूखा बार होली की कारण फसल बहुत पानी होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है किसानों को।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक नई अपडेट
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों फसल को कुदरती आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तू कहीं सूखा पड़ा हुआ है। जिसके कारण फसल को काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई भी नुकसान होता है तो 70 घंटे में शिकायत अस्थाई कृषि कार्य किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराना पड़ता है। इसके अलावा यह शिकायत क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी दर्ज कराई जा सकती है। यदि आपको इसके बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18001 801 551 पर संपर्क कर सकते हैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ हर साल जुड़ रहे हैं ५ करोड़ से भी ज़्यादा किसान। किसान अब फसल नुकसान की सूचना क्रॉप इनश्योरेन्स एप्प द्वारा दे सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर ७२ घंटों में सूचना देना अनिवार्य।
— Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (@pmfby) August 4, 2020
संपर्क करें -18001801551 #PMFBY #आत्मनिर्भरकिसान pic.twitter.com/BSSRadiQ2f
premium in PMFBY scheme 2023 | ||
क्र0स0 | फसल | किसान द्वारा देय बीमा राशि का प्रतिशत |
1 | खरीफ | 2.0% |
2 | रबी | 1.5% |
3 | वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसले | 5% |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि को जमा करना होगा।
जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को प्रणब की राशि का भुगतान करना पड़ता है। यह प्रीमियम की राशि एंड नई फसल बीमा योजना की ऑफिस में प्रधानमंत्री बीमा योजना में बहुत ही कम रखी गई है। प्रीमियम की राशि कुछ इस प्रकार से होने वाला है।
- ● खरीफ फसल के लिए- विनीत राशि का 2%
● रवि फसल के लिए- बीमित राशि का 1.5%
● चलाना वाणिजियक और भगवानी की फसल के लिए- बीमित राशि का 5%
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गतिविधि कैलेंडर जारी है। |
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गतिविधि कैलेंडर | खरीफ | रबी |
अनिवार्य आधार पर लोनी किसानों के लिए स्वीकृत ऋण। | अप्रैल से जुलाई तक | अक्टूबर से दिसम्बर तक |
किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए कट ऑफ़ तारीख (ऋणदाता और गैर-ऋणदाता)। | 31 जुलाई | 31 दिसम्बर |
उपज डेेटा प्राप्त करने के लिये कट आफ तारीख | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना REVISED
प्रकार | वर्ष 2016 के लिये | वर्ष 2019 के लिये |
किसान द्वारा देय प्रीमियम धनराशि | रू 900 | रू 600 |
शतप्रतिशत नुकसान की दशा मे किसान को प्राप्त धन राशि | रू 15000 | रू 30000 |
चल बीमा योजना का चल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है
जैसा कि आप जैसा कि आप सभी को पता है अधिकतर खेती करने अधिकतर खेती करने वाले किसानों को फल होने वाले नुकसान में सरकार मदद करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 के अंतर्गत किसानों को खेती में रुचि रखना तथा अस्थाई आमदनी उपलब्ध कराना इस योजना में किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान वह चिंताओं से मुक्त कराना है। और लगातार खेती करने के लिए किसानों को बढ़ावा देना है। और भारत को विकसित तथा प्रगतिशील बनाना है।
पीएम फसल बीमा योजना की नई अपडेट
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नई घोषणा की है। इस घोषणा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा खड़ी फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई से सितंबर 2023 तक रख दी है। देश की जो इच्छुक लाभार्थी पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वह 31 जुलाई से 31 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो शेरनी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक खाते को आवश्यक सूचित करें। गैर सिरनी किसानों सीएससी, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हवाई कि 10 दिन के अंदर किसानों को PMFBY का एप्लीकेशन भरनी होगी। बीमा की रकम का लाभ अभी मिलेगा जब आप की फसल कृषि प्रकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो।
इन सभी बातों का ध्यान रखें तो ही ऑनलाइन आवेदन करें।
- अगर आपका खेती बारी है किसी भी बाढ़ के कारण नुकसान होता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं
- आप की खेती बारी प्रकृत के आपदा की वजह से खराब होती है तो ऑनलाइन कर सकते हैं।
- क्या आपका फसल नुकसान है और किस वजह से नुकसान है या नहीं पता है> तो आप ऑनलाइन कैसे करें
- अपने आसपास चेक करवाना होगा किस वजह से आपका फसल नुकसान हुआ है तो ही जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं।
Pmfby scheme 2023 highlights | |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
विभाग | मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर |
लाभार्थी | देश के प्रत्येक किसान |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 31 जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक |
उद्देश्य | देश के किसानों को सख्त बनाना है |
सहायता राशि | ₹200,000 तक का बीमा |
योजना का प्रकार | केंद्र सरकार की योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in |
फसल बीमा योजना में अब तक जमा किया गया प्रीमियम।
पिछले 3 सालों में इन योजना में ₹13,000 करोड़ रुपए की प्रीमियम जमा हुआ है। लेकिन जब प्रकृतिक आपदा आई तो किसानों को प्रीमियम से 4 गुनी राशि करीब ₹64,000 करोड रुपए मुआवजा के रूप से प्राप्त हुआ है। तोमर ने बताया कि प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। या खरीफ फसल के लिए 2 फ़ीडसी से रवि फसल के लिए 1.5 फ़ीडसी जी और व्यवसायिक भगवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% ही है। लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत 8,090 करो रुपए से अधिक के दावो का भुगतान किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों की फसल में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जाता है।
- यदि किसी किसान की फसल प्रकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- ध्यान दें किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।
- पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल 2% के लिए रवि फसल की फसल के लिए 1.5% का भुगतान करती है सरकार जिसके अनुसार प्राकृत नुकसान जैसे सूखा बाढ़ आने के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है।
- इन सभी नियमों का ग्रह पालन करते हैं तो बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं
Fasal Bima yojana eligibility criteria || फसल बीमा योजना की पात्रता
- योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते हैं।
- इस योजना के तहत आप अपनी जमीन पर की गई खेती का बीमा करवाना होता है साथ ही साथ आप किसी उधार पर ली गई जमीन पर की गई खेती का भी बीमा करवा सकते हैं
- देश के उन किसानों का इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा किसे बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे होंगे।
PMFBY Required Documents || फसल बीमा योजना के जरूरी दस्तावेज
- किसान का आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता
- किसान का एड्रेस प्रूफ जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड
- अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी मतलब ( Agreement paper )
- खेत का खाता नंबर वाह खसरा नंबर के पेपर
- आवेदन कर्ता का फोटो
- द्वारा फसल की बुवाई शुरू किए हुए दिन की तारीख
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पालन करना होगा
क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते तो आपको खरीफ फसल के लिए अंतिम तिथि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक रखी गई है रवि फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस योजना की अंतिम तिथि सीएससी केंद्र पर जाकर कर सकते हैं, पीएमएफबीवाई पोर्टल, लेंस कंपनी या फिर कृषि अधिकारी से भी पूछताछ कर सकते हैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन?
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए इस वेबसाइट यहां क्लिक करें✔️
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा।
- अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और यहां पर पूछी गई जानकारी के सही सही भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर और उसके बाद आपका अकाउंट ऑफिसर वेबसाइट पर बन जाएगा।
- अकाउंट बनने के बाद आपने एक अकाउंट में लॉगिन करके आपको फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म भरना होगा।
- सर बीमा योजना का फॉर्म सही-सही भरने के बाद आपको सम्मिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर एक्सेस फुली का मैसेज दिखाई देगा उसकी एक या स्क्रीनशॉट ले लेना है।
फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखें || how to check fasal Bima application status
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सामने होम पेज खोलकर आएगा।
- इस होम पेज पर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस अवसर पर क्लिक करना होगा। अवसर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खोलकर आ जाएगा।
- क्लिक करने की आपके सामने आपको आवेदन की स्थिति देखने को मिल जाएगा।
- उसके बाद आप पता कर सकते हैं आप आवेदन की स्थिति किस रूप में है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया जाने।
जैसा की आप सभी को पता है मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है अब हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत एक ऐप जारी किया गया है जिससे आपको डाउनलोड करना बहुत ही आवश्यकता होगा। चलिए जानते हैं कुछ विस्तार में।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एंड्रॉयड एप लॉन्च कर दिया गया है। जो कि अधिकारी वेबसाइट या फिर गूगल प्लेस के माध्यम से भी डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एप डाउनलोड करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपना अप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम की रात से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रीमियम तथा इंसुरेंस संघ की राशि बताना होता है। यहां एक किसान का डाटा ऑटो बैकअप कर लेता है। आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है
- अब आपको सर्च बाहन में प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप इंटर करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक सूची खोल कर आएगी जिसमें से आप को सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर इंस्टॉल करना होगा।
- इस तरह फसल बीमा योजना का ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा।
इस ऐप में आप अपना नाम व फोन नंबर डालकर पंजीकरण कर सकते हैं और क्रॉप इंश्योरेंस के डिटेल देख सकते हैं।
इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करें।
- सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। किस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज खोलकर आएगा
- इस होम पेज पर आपको इंश्योरेंस केलकुलेटर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग से पेज खोलकर आ जाएगा।
- पेज पर आपको पूछी गई कुछ जानकारी जैसे की फसल का चयन, साल, स्कीम, डिस्टिक, आदि चयन करना होगा
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको केलकुलेटर के बटन पर क्लिक करना होगा। । इसके बाद आप इतनी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
शिकायत कैसे दर्ज करें।
- सबसे पहले आपको ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खोलकर आ जाएगा। इस होम पेज पर आपको टेक्निक ग्रीवेंस का ऑप्शन दिखाई देगा।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने इस प्रकार का पेज खोलकर आ जाएगा। , इस पेज पर आपको नाम वह मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, कैप्चर को दर्ज करना होगा
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको समिति वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका शिकायत दर्ज हो जाएगा
स्टेट वाइज फार्म डिटेल जानने की प्रक्रिया।
- सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको रिपोर्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात स्टेट वाइज फार्म डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा।
जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फार्म डिटेल लिस्ट खोल कर आ जाएगा। आप इसमें सीजीसी साल की फार्म डिटेल चेक करना चाहते हैं आप उसे डाउनलोड कर चेक कर सकते हैं।
नोट: – जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह सरकारी दफ्तरों जैसे कि बैंक पीएसीएस, जन सेवा केंद्र, बीमा एजेंट, या सीधे बीमा कंपनी से भी आवेदन करवा सकते और इस वर्ष खरीफ की फसल की बीमा की अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2023 है || इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम करने की प्रक्रिया जाने।।
यदि आपकी असल में हुई नुकसान रिक्लेम करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को नीचे बताई गई स्टेप को फॉलो करें और बीमा राशि का क्लेम कर सकते हैं
- सर्वप्रथम किसान को फसल के पहुंचे नुकसान की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी या बैंक या फिर राज्य सरकार अधिकारी को देनी होगी।।
- यह जानकारी किसान को टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने के शान होने के 72 घंटे के भीतर देनी होती है।
- यदि आपने इंश्योरेंस कंपनी के अलावा किसी और को नुकसान की जानकारी दी है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जल्द से जल्द यह जानकारी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाएं।।
- इंसुरेंस कंपनी तक जानकारी पहुंचेगी इंश्योरेंस कंपनी 72 घंटे के भीतर नुकसान निर्धारित करता करेगा।
- यह सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने के बाद 15 दिन के भीतर की राशि आपके खाते में पहुंच जाती है।।
फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाली बीमा कंपनियों की टोल फ्री नंबर | |
इन्शुरेंस कंपनी का नाम | टोल फ्री नंबर |
एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी | 1800 116 515 |
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी | 1800 209 5959 |
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 103 7712 |
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 5544 |
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 4141 |
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 0700 |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 9725 |
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 103 5490 |
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 7710 |
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी | 1800 209 1415 |
ओरिएंटल इन्शुरेंस | 1800 118 485 |
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 102 4088 / 1800 300 24088 |
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 568 9999 |
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस | 1800 123 2310 |
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 3000 0000 / 1800 103 3009 |
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 209 3536 |
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी | 1800 4253 3333 |
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 200 5142 |
प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर
इस योजना के अंतर्गत देश के किसानो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है अगर किसी किसान को इस योजना के जुडी कोई परेशानी है है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का निवारण प्राप्त कर सकते है और इस योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन नंबर – 01123382012
हेल्पलाइन नंबर – 01123381092
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ-2020) के अंतर्गत किसान भाई फसल खराब होने की स्थिति में 72 घंटे के अंदर ही अधिकृत बीमा कंपनी, स्थानीय कृषि कार्यालय, किसान हेल्प लाइन या क्रॉप इंश्योरेंस एप पर जानकारी दें ताकि समय पर क्लेम पाकर आर्थिक नुकसान की भरपाई जा सके।#JansamparkMP @pmfby pic.twitter.com/PPiHkPBo7R
— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) August 17, 2020
Scheme Features
I. The scheme provides Insurance coverage to all Farmers for their crops as notified by the State Governments
All farmers including sharecroppers and tenant farmers growing the notified crops in the notified areas are eligible for coverage.
- Farmers should have insurable interest for the notified/ insured crops.
- The non-loanee farmers are required to submit necessary documentary evidence of land records prevailing in the State (Records of Right (RoR),Land possession Certificate (LPC) etc.) and/ or applicable contract/agreement details/ other documents notified/ permitted by concerned State Government (in case of sharecroppers/ tenant farmers).
a. Compulsory Component
All farmers availing Seasonal Agricultural Operations (SAO) loans from Financial Institutions (i.e. loanee farmers) for the notified crop(s) would be covered compulsorily.
It is mandatory for all loanee cultivators to insist on insurance coverage as per provisions of the Scheme.
- Any change in crop plan should be brought to the notice of the bank at least 2 days before cut-off-date.
- Insurance Proposals are accepted only upto a stipulated cut-off date as declared by the SLCCC/ state Government Notified.
b. Voluntary Component
The Scheme would be optional for the non-loanee farmers and cultivators desirous of availing insurance under PMFBY for any notified crop in any notified insurance unit may approach nearest bank branch/ PACS/ authorized channel partner/ insurance intermediary of insurance company within cut-off date, fill-up proposal form completely in prescribed format, submit form and deposit requisite premium to bank branch/ Insurance Intermediary / CSC Centers along with necessary documentary evidence regarding his insurable interest in cultivating land/ crop (e.g.ownership/ tenancy/ cultivation rights) proposed for insurance.
- The farmer desiring for coverage should open/operate an account in the branch of the designated bank, and the details should beprovided in the proposal form.
- The farmers should mention their land identification number in the Proposal and must provide documentary evidence with regard to possession of cultivable land.The cultivator must furnish area sown confirmation certificate.
- The farmer should ensure that he gets insurance coverage for a notified crop(s) cultivated/proposed to be cultivated, in a piece ofland from a single source only. No duplicate or double Insurance is allowed and in any such cases farmer will not be eligible for coverage. The insurance company shall reserve the right to repudiate all such claims and not refund the premium as well in such cases.
- Company may also take legal action against such farmers.
- Any change in crop plan should be brought to the notice of the bank at least 2 days before cut-off-date.
- Insurance Proposals are accepted only upto a stipulated cut-off date as declared by the SLCCC/ state Government Notified.
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II. Crops Covered
All crops are covered under the scheme such as Food& Oilseeds crops and Annual Commercial/Horticultural Crops for which past yield data is available.
In addition for perennial crops, pilots for coverage can be taken for those perennial horticultural crops for which standard methodology for yield estimation is available.
III. Coverage of Risks and Exclusions under the scheme
The Scheme operates on the principle of “Area Approach” in the selected Defined Areas which are called Insurance Unit (IU) , basis Crops and Defined Areas in accordance with decision taken in the State level coordination committees on crop insurance of the respective State/UT Government . These units are notified as insurance unit applicable to Village/Village Panchayat or any other equivalent unit for major crops. For other all other crops it may be a unit of size above the level of Village / village Panchayat.
Following stages of the crop and risks leading to crop loss are covered under the scheme.
a. Prevented Sowing/ Planting Risk: In case of majority of insured crops of a notified area are prevented from sowing/planting due to adverse weather conditions such as deficit rainfall or adverse seasonal conditions, the insured crops that will be eligible for indemnity claims upto maximum of 25% of the sum-insured.
b. Standing Crop (Sowing to Harvesting): Comprehensive risk insurance is provided to cover yield losses due to non- preventable risks, viz. Drought, Dry spells, Flood, Inundation, Pests and Diseases, Landslides, Natural Fire and Lightening, Storm, Hailstorm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane and Tornado.
c. Post-Harvest Losses: Coverage is available only up to a maximum period of two weeks from harvesting for those crops which are allowed to dry in cut and spread condition in the field after harvesting against specific perils of hailstorm, cyclone, cyclonic rains and unseasonal rains.
For the claims arising out of crop damage due to post-harvest losses and localised risks, arising out of hailstorm, cyclone or cyclonic rains / unseasonal rains throughout the country, resulting in damage to harvested crop lying in the field in ‘cut and spread’ condition for sole purpose of drying only , upto a maximum period of two weeks (14days) from harvesting is also covered and the assessment of damage will be made on individual farm basis.
d. Localized Calamities: Loss/ damage resulting from occurrence of identified localized risks of hailstorm, landslide, Inundation, cloud burst and natural fire due to lightening affecting isolated farms in the notified area.
e. Add-on coverage for crop loss due to attack by wild animals: The States may consider providing add-on coverage for crop loss due to attack by wild animals wherever the risk is perceived to be substantial and is identifiable. Detailed protocol and procedure for evaluation of bids will be issued separately by GOI in consultation with Ministry of Environment and Forest and GIC Re. The add-on coverage will be optional for the farmers and applicable notional premium will be borne by the farmer, however the State Govts may consider providing additional subsidy on this coverage, wherever notified. The actuarial premium rates for add-on coverage should be sought in the bid itself from the Insurance Companies; however the add-on actuarial premium rate will be considered separately and shall not form part of evaluation of L1.
f. Yield loss damage for localised calamities and post harvest losses will be assessed on the basis of individual insured farm level and hence lodging of loss information by farmer/designated agencies is essential. For remaining risks losses are due to widespread calamities. Hence lodging of information for claims by insured farmers / designated agencies for such wise spread calamities is not essential. Claims will be calculated based on the loss assessment report/average yield submitted by concerned State
Note: Losses arising out of war and nuclear risks, malicious damage and other preventable risks shall be excluded.
IV. Indemnity Level applicable for different crops
Coverage is provided upto different indemnity levels of 70%, 80% and 90% corresponding to high, moderate and low risk level, respectively, of the areas basis the type of crops and is notified for crops and areas as per notified unit applicable.
V. Premium
The Maximum Premium payable by the farmers will be 2% for all Kharif Food & Oilseeds crops, 1.5% for Rabi Food & Oilseeds crops and 5% for Annual Commercial/Horticultural Crops or actuarial premium rate whichever is less. The difference between premium and the rate of Insurance charges payable by farmers shall be shared equally by the Centre and State.
- Note: The seasonality discipline shall be applicable for loanee and non-loanee farmers as defined in the State Government notification and farmers need to necessarily enroll before the specified cut off dates applicable for the respective crop in the season.
- The Threshold Yield (TY) shall be the benchmark yield level at which Insurance protection shall be given to all the insured farmers in an Insurance Unit.
- The Average Yield of a notified crop in Insurance Unit (IU) will be average yield of best five years out of last seven years. The Threshold yield of the notified crop is equal to Average Yield multiplied by Indemnity level. The Threshold Yield for any crop and IU shall compulsorily be part of the notification for the season and shall not change at any point during that season.
VI. Basis of Claims Settlements
The claims payout would be made, basis the Area Approach, subject to the following:
- State has to conduct requisite number of Crop Cutting Experiments (CCEs) at the level of notified insurance unit area and the CCE based yield data will be submitted to insurance company within the prescribed time limit to calculate the claims payable basis the respective notified insurance unit area.
- Crop Cutting Experiments (CCE) shall be undertaken per unit area /per crop, on a sliding scale, as prescribed under the scheme outline and operational guidelines .
- The Threshold Yield (TY) shall be the benchmark yield level at which Insurance protection shall be given to all the insured farmers in an Insurance Unit Threshold of the notified crop will be moving average of yield of last seven years excluding yield upto two notified calamity years multiplied by Indemnity level.
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IMPORTANT NOTE:
- Farmers can enroll under the scheme via their bank branches, nearest CSC Centers or insurance intermediary as authorised by IRDA.
- All enrolments need to necessarily be completed within the cutoff date as defined in the respective State Government notification and farmer share of premium duly remitted by the Bank or Intermediary within the cut off date to the Insurance Company.
- In case the farmer changes the crop to be sown, he should intimate the change to insurance company, at least 2 working days prior to cut-off-date for buying insurance or sowing either through financial institution/ channel partner/insurance intermediary/ directly; as the case may be, along with difference in premium payable, if any, accompanied by sowing certificate issued by concerned village/ sub-district level official of the State. In case the premium paid was higher, insurance company will refund the excess.
- In case of Tenant/ share farmers obtaining coverage necessary documentary evidence of land records prevailing in the State (Records of Right (RoR) Land possession Certificate (LPC) etc.) and/ or applicable contract/agreement details/ other documents notified/ permitted by concerned State Government should be provided at the time of enrolment.
- Service Tax is exempted for this scheme.
Check PMFBY Application Status Online
- Firstly visit the official PMFBY portal at pmfby.gov.in.
- At the homepage, click at the “Application Status – Know Your Application Status on every Step” link as shown in the figure
- Visi the official website.
- Click on Farmer Corner.
- Farmers who have registered already can proceed to get enrolled under the PMFBY.
- New farmers have to register by filling the registration form
Application Procedure of PIK Nukskan Bharpai Yojana
- First, visit the official website given here.
- On the web page, click on the tab called PIK Vima Yojana.
- Click on the application form link.
- On the next page, the application form will display on your screen.
- Fill up the application form.
- Upload all the asked documents
- A person needs to open the portal of CSC with the official link, that is, www.csc.gov.in.
- After the link is opened, on the link, a person will find “click here for CSC Registration”.
- The aadhar card number is to be filled in the required box
दोस्तों आज की इस आर्टिकल में मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाता है।। यह भी बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो क्लेम राशि होती है वह कैसे प्राप्त करना होता है।
If you want to ask me something then you can reach me through comment or via instagram |
Note: – In the same way, we will first give information about new or old government schemes launched by the central government and state government on this website.cscdigitalsevasolutions.com If you give through, then do not forget to follow our website.
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Thanks for reading this article till the end…
Posted by Sanjit Gupta
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Farmer needs to provide Intimation with in 72 hrs after the damage should be provided on our call center number 1800 266 0700and Intimation must contain details of survey number-wise insured crop and acreage affected
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How to apply for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana?
Visi the official website.
Click on Farmer Corner.
Farmers who have registered already can proceed to get enrolled under the PMFBY.
New farmers have to register by filling the registration form
CSC Registration Online
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The aadhar card number is to be filled in the required box
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